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शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज गया है। गुरुवार को राज्य में पंचायतों में पहले दौर के नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन चुनावों में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए हजारों उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ अपने नामांकन पत्र को दाखिल करने विभिन्न जिलों के उपायुक्त कार्यालयों में पहुंचे। राज्य की पंचायतों में 31 हजार 214 पदों के लिए अब आठ और 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इन चुनावों के लिए राज्य में पहले दिन 16891 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

तीन अलग-अलग तिथियों में होने वाले नामांकन को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान करीब एक लाख से अधिक नामांकन पत्र दर्ज किए जा सकते हैं। राज्य में नामांकन पत्रों की जांच और छंटनी प्रक्रिया 12 मई को शुरू होगी, जबकि 14 और 15 मई को दोपहर तीन बजे नॉमिनेशन वापसी के साथ ही चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे।

3754 प्रधान चुने जाएंगे

प्रदेश में इस बार 3,754 प्रधान, 3,754 उपप्रधान, 21 हजार 654 वार्ड सदस्य, 1,769 बीडीसी और 251 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। कुल 31 हजार 214 जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 50 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे।

21,678 मतदान केंद्र

प्रदेशभर में 21 हजार 678 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जहां मतदाताओं की संख्या अधिक होगी, वहां सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे।

कहां, कितने नामांकन

बिलासपुर 1459
चंबा 2067
हमीरपुर 1572
कांगड़ा 1407
किन्नौर 190
लाहुल स्पीति 74
कुल्लू 1383
मंडी 3731
शिमला 784
सिरमौर 917
सोलन 1415
ऊना 1892
कुल 16891

नॉमिनेशन के लिए 10 डॉक्यूमेंट जरूरी

प्रदेश में नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर चुनाव लडऩे के इच्छुक दावेदारों में जरूरी दस्तावेजों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और वे विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार 10 तरह के दस्तावेज नॉमिनेशन के साथ जमा करने होंगे। सबसे पहले असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से नॉमिनेशन फॉर्म-18 लेना होता है और इसे सही ढंग से भरना होता है। इसी तरह, पंचायत सेक्रेटरी द्वारा जारी फॉर्म 18 (क) को भी ध्यान से भरना होता है। इसी तरह 18 (ख) भी भरना जरूरी है।

पंचायत चुनाव नामांकन के लिए यह करना होगा

चुनाव लडऩे के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम हो, हल्फनामा, आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण, नॉमिनेशन फॉर्म प्रारूप-18, 18-क फॉर्म प्रमाण पत्र, 18-ख फॉर्म प्रमाणपत्र, सहकारी समिति डिफॉल्टर नहीं होने की डेकलेरेशन, यदि कोई रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग देना होगा।

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