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सोलन। हिमाचल प्रदेश में 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनावों को लेकर शुक्रवार शाम तीन बजे प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। ऐसे में 15 मई को शाम तीन बजे तक प्रचार अभियान पूरी तरह से थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के लिए पहले से दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसे में प्रदेश भर में चुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी तेज हो गई है। शहरी निकाय के चुनाव को लेकर कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में चुनाव लडऩे के लिए तैयार हैं। राज्य के 51 शहरी निकायों में 439 पदों के लिए ही यह चुनाव होंगे। इसके अलावा राज्य में शहरी निकाय के चुनाव में कुल 195 महिला उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं।

राज्य के चार नगर निगमों सहित 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में यह चुनाव प्रक्रिया जारी है। वहीं प्रदेश में आचार संहिता के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के तहत जारी निर्देशों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। राज्य में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने तथा चुनाव संबंधी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

इसके अलावा बूथों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। मतदान दिवस पर कानून द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र अथवा उसके आसपास हथियार लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहरी निकाय के चुनाव को लेकर 439 वार्डों में कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें हालांकि भाजपा और कांग्रेस द्वारा 439 वार्डों में अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, वहीं इनमें अलग से निर्दलीय और अन्य पार्टी से 249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है।

ऐसे में इस चुनावों में त्रिकोणा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह निर्दलीय उम्मीदवार अब दोनों की प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनावी समीकरण को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राज्य के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां राजनीतिक दलों द्वारा कुछ ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो पांच वर्ष में कहीं भी लोगों के बीच पहले नहीं दिखे हैं ऐसे में इन उम्मीदवारों के लिए निर्दलीय उम्मीदवार भारी पड़ रहे हैं। राज्य में शहरी निकाय के चुनावों के लिए राज्य में 585 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। शहरी निकायों के चुनाव के लिए करीब 1300 ईवीएम के माध्यम से यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। प्रदेश भर में 360859 लाख मतदाता अब 439 वार्डों में अपना मतदान करेंगे। इनमें 180963 पुरुष मतदाता, जबकि 179882 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं इन चुनावों में 1808 मतदाता पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

आज से ‘ड्राई डे’

प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर 15 मई अपराह्न तीन बजे से मतदान तथा परिणाम घोषित होने तक शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं वितरण पर भी रोक लगा दी है। इस अवधि में होटल, ढाबा, रेस्तरां, शराब के ठेके और अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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