दिनांक 11.11.2017 आईपीसी की धारा 377,323,506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला के तहत दर्ज मामले की जांच तेजी से और प्राथमिकता के आधार पर की गई। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद, आरोपी व्यक्ति को 07 साल के कठोर कारावास और 7,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया है।
